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    Bihar News : BPSC री एग्जाम की याचिका को पटना हाईकोर्ट ने किया मंजूर, इस दिन सुनवाई, रद्द होगी ?

    2025-01-10 09:30:51 शिक्षा

      पटना न्यूज : बिहार लोक सेवा आयोग की 70 वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की याचिका को पटना हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। पटना हाई कोर्ट इस मामले कि सुनवाई करेगा और इसको लेकर तारीखों का एलान भी कर दिया गया है। परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच और री-एग्जाम के लिए दायर याचिका को मंजूर कर लिया है. याचिका पर 15 जनवरी,2025 को सुनवाई की जाएगी.


      बीपीएससी परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने याचिका की मंजूरदरअसल हाई कोर्ट खुलने के बाद 15 जनवरी को मामले में सुनवाई होगी। मकर संक्रांति को लेकर पटना हाईकोर्ट 13 और 14 जनवरी को बंद रहेगा। कोर्ट के खुलने के बाद अब इस मामले में सुनवाई होगी। उम्मीदवार पप्पू कुमार व अन्य ने याचिका दायर की है. याचिका पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रणव कुमार ने दायर की है. उन्होंने बताया कि याचिका की प्रति एजी कार्यालय को दे दी गयी है. इस याचिका में ये बताया गया कि इस प्रारंभिक परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और अनियमिताताएं बरती गयी.

      15 जनवरी को सुनवाई, रिजल्ट घोषित नहीं किया जाए 

      BPSC री-एग्जाम कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में 9 जनवरी को याचिका दायर की गई थी। अब हाईकोर्ट खुलने के बाद 15 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता ने अनुच्छेद-226 के तहत रिट याचिका दायर कर बीपीएससी की पीटी को रद कर पुनर्परीक्षा कराने की मांग की है। इसके साथ ही कोर्ट से अनुरोध किया है कि जब तक पुनर्परीक्षा न हो जाए, तब तक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाएं। 


      परीक्षा को रद्द किया जाए 

      बता दें कि बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता सिविल प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित हुई थी. राज्य के 912 केंद्रों पर बड़े पैमाने पर उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए. जहां गड़बड़ी के आरोप लगे थे। याचिका में मांग की गयी है कि प्रारम्भिक परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के मद्देनज़र 13 दिसंबर, 2024 और पुन 4 जनवरी, 2025 को ली गयी प्रारंभिक परीक्षा को पूर्णरूप से रद्द किया जाये. उन परीक्षाओं के आधार पर कोई परिणाम नहीं घोषित किया जाये.

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