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    Bihar News : बिहार के शिक्षकों-प्रधानाध्यापकों को हर दिन देना होगा प्रमाण-पत्र ,हस्ताक्षर नहीं किये तो सैलरी पर संकट !

    BNP डेस्क 2025-02-05 13:05:30 शिक्षा

      पटना न्यूज : बिहार के सरकारी स्कूल के सभी शिक्षकों-प्रधानाध्यापकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों-शिक्षकों को एक और जिम्मेदारी दी है. स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बड़ा आदेश जारी किया है। अब सभी शिक्षक एमडीएम का प्रमाण पत्र देंगे. प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले शिक्षक गैरहाजिर माने जाएंगे. इस नियम को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है. 

      • हर दिन प्रमाण-पत्र देना होगा, देनी होगी ये जानकारी

      दरअसल शिक्षकों को अब रोजाना मिड-डे मील की रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें बच्चों की संख्या और मेन्यू की जानकारी देनी होगी. इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस. सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि विद्यालय में संचालित मध्यान भोजन को लेकर प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक हर दिन प्रमाण पत्र देंगे. मकसद एमडीएम की गुणवत्ता बढ़ाना और विद्यालयों में फर्जी उपस्थिति को रोकना है. 

      इस आदेश के तहत प्रतिदिन मध्याह्न भोजन परोसने के बाद प्रधानाध्यापक और उपस्थित शिक्षकों को एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा. इस प्रमाण पत्र में भोजन की गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति और किसी भी असहमति का ब्योरा दर्ज करना होगा. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रमाण पत्र संबंधित तिथि के मध्याह्न भोजन सामग्री के बिल के साथ लगाकर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा. स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए पूरे महीने का प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा.

      • हस्ताक्षर नहीं किये तो 'गैरहाजिर'

      जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखे पत्र में शिक्षा विभाग के एसीएस ने कहा है कि विद्यालयों में संचालित मध्यान भोजन योजना (कक्षा 1 से 8) में फर्जी उपस्थिति रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों के बीच मध्याह्न भोजन परोसने के बाद एक प्रपत्र में हर दिन रिपोर्ट तैयार किया जाएगा. उस प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के साथ-साथ सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर रहेगा. यह प्रपत्र विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा. 

      यदि किसी दिन संचालित मध्यान भोजन की गुणवत्ता या बच्चों की संख्या से कोई शिक्षक असहमत हैं तो अपनी असहमति का कारण भी उक्त प्रमाण पत्र पर अंकित करेंगे.उसमें सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य है. यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि मध्यान भोजन से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से तैयार करें, ताकि बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके. इस प्रमाण पत्र के बिना मध्यान भोजन योजना का कोई भी भुगतान नहीं होगा. 

      स्कूलों में मध्यान भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए इस प्रमाण पत्र को बेहद अहम माना जा रहा है . इसमें विद्यालय का नाम, छात्रों की विभिन्न कक्षाओं में उपस्थिति, मध्यान भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या, शुक्रवार को अंडा खाने वाले बच्चों की संख्या, शुक्रवार को ही मौसमी फल खाने वाले बच्चों की संख्या दर्ज करनी होगी. वहीं स्कूल के सभी शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे कि उनके सामने भोजन परोसा गया. अगर भोजन की गुणवत्ता से शिकायत है तो उसका भी कारण दर्ज करना होगा.


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