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    Budget : टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए तक, एन एस एस खातों से निकासी पर कोई टैक्स नहीं

    BNP डेस्क 2025-02-01 10:47:25 लेटेस्ट खबरें

      Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुजुर्गो के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब वे चार साल तक अपडेटेट रिटर्न भर सकेंगे। पहले समय अवधि दो साल थी। बजट में बुजुर्गों के लिए छूट की भी घोषणा भी की गई है। टीडीएस की सीमा को 10 लाख रूपये तक कर दिया गया है। 

      वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमुख कर राहत उपायों की घोषणा की, जिसमें ब्याज आय पर उच्च कर कटौती सीमा और चुनिंदा बचत योजनाओं के लिए निकासी नियमों में ढील शामिल है। संसद में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही किराये के भुगतान पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है, जिससे कई बुजुर्ग करदाताओं के लिए अनुपालन आसान हो गया है। बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए दरों की संख्या कम करके और प्रारंभिक सीमा बढ़ाकर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा।

      वित्त मंत्री ने कहा कि कई वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के पास बहुत पुराने राष्ट्रीय बचत योजना खाते हैं। इन खातों पर अब ब्याज देय नहीं है, इसलिए 29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद व्यक्तियों द्वारा एनएसएस से की गई निकासी को छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीएस वात्सल्य खातों को नियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खातों के समान ही कर मिलेगा, जो समग्र सीमा के अधीन होगा। बजट 2025 से पहले, वरिष्ठ नागरिक अधिक कर छूट और बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में संशोधन की उम्मीद कर रहे थे। 

      वित्त मंत्री ने कहा कि कर का प्रस्ताव व्यापार को आसान बनाने, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने और अनुपालन बोझ को कम करने की भावना से प्रेरित है। इन प्रस्तावों के उद्देश्यों में मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देने के साथ व्यक्तिगत आयकर सुधार, कठिनाइयों को कम करने के लिए टीडीएस और टीसीएस को युक्तिसंगत बनाना और रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना शामिल है।


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