Patna News : पटना हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी ? स्टेट हेल्थ सोसाइटी पर गंभीर आरोप

- क्या है पूरा मामला ?
- पटना हाई कोर्ट का आदेश
पटना न्यूज : बिहार में स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHSB) पर पटना हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का गंभीर आरोप लगा है। मामला सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी सेवाओं की निविदा से जुड़ा है, जहां हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद नई कंपनी को जबरन काम करने दिया जा रहा है।
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बिहार के सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी टेस्ट का काम POCT नाम की कंपनी पिछले पांच वर्षों से कर रही थी और 2023 में इसे तीन साल का एक्सटेंशन भी दिया गया था। लेकिन अक्टूबर 2024 में स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने नई निविदा जारी की, जिसमें सबसे कम बोली साइंस हाउस की थी। बावजूद इसके इस कंपनी की बोली को खारिज कर दिया गया और हिंदुस्तान वेलनेस को ठेका दे दिया गया।साइंस हाउस ने हाई कोर्ट का रुख किया और आरोप लगाया कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने टाइपोग्राफी की मामूली गलती को बहाना बनाकर उसकी बोली रद्द कर दी और दूसरी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया।
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24 जनवरी को पटना हाई कोर्ट की जस्टिस पी.बी. बजंथ्री की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि अगली सुनवाई (31 जनवरी) तक कोई नई व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। लेकिन आरोप है कि बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी और हिंदुस्तान वेलनेस ने इस आदेश की अनदेखी करते हुए नई कंपनी को जबरन काम करने की अनुमति दे दी।