Saharsa News : तय समय सीमा के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर गिरी गाज, जांच अधिकारी से 60 दिनों में रिपोर्ट तलब

सहारसा न्यूज : खबर सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड के मध्य विद्यालय गोरदह के सहायक शिक्षक-सह-प्रभारी प्रधानाध्यापक सुभाष कुमार को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई सहरसा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुभाष कुमार का की एक रसोईया के साथ अवैध संबंध होने की शिकायत थी। बीते 8 फरवरी की रात ग्रामीणों ने उन्हें विद्यालय भवन में ही आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद थानाध्यक्ष सलखुआ ने सुभाष कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
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घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सलखुआ ने पत्रांक-46,9 फरवरी के माध्यम से सुभाष कुमार को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर सुभाष कुमार से कोई जवाब नहीं दिया। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने जिला शिक्षा कार्यालय को रिपोर्ट भेजी। अब सहरसा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अनिल कुमार इसे बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का उल्लंघन मानते हुए, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1) के तहत सुभाष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नवहट्टा का कार्यालय निर्धारित किया गया है। नियम-10 के अनुसार, उन्हें मुख्यालय से उपस्थिति विवरणी के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। मामले की जांच के लिए सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रंजन कुमार शर्मा, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सलखुआ सविता कुमारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
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वही जांच अधिकारी को 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' अलग से जारी किया जाएगा। बहरहाल इस मामले ने शिक्षा विभाग में खलबली मचा दी है और प्रशासन ने इसे कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में देखा है।